SC के लिए आरक्षित सीट पर ST चुनाव नहीं लड़ सकते, हाईकोर्ट का फैसला

SC के लिए आरक्षित सीट पर ST चुनाव नहीं लड़ सकते, हाईकोर्ट का फैसला


अनुसूचित जनजाति के वर्ग के सदस्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस समुदाय के लिए सीट आरक्षित हैं सिर्फ उसी वर्ग के सदस्य वहां चुनाव लड़ सकते हैं। Scheduled Tribes category Members cannot contest elections on seats reserved for Scheduled Castes patna high court decision – Hindustan

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